आरोपी द्वारा नाबालिक पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर प्रेमजाल में फंसाकर दैहिक शोषण करने वाले दुष्कर्म गिरिफ्तार
थाना रेंगाखर में पीड़िता को दिनांक 21 अप्रैल 2024
को थाना हाजिर आकार एक लिखित आवेदन पेस कर रिपोर्ट दर्ज कराई की ग्राम चौरा थाना भोरमदेव निवासी संजय कोसरिया के लगातार दिनांक 23, 10,2023 से दिनांक 27,04,2024 तक शादी का प्रलोभन देकर तथा नाबालिक जानते हुए शारीरिक शोषण बलात्कार किया है एवम् दिनांक 17,04,2024को पीड़िता के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाकर उसे भागकर कवर्धा ले गया था की रिपोर्ट पर अपराध कायम क्रमांक 27/2024, धारा 450,363,366( 3) ,376 (2) (द) भादवि 06 पॉक्सो एक्ट अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया ।
थाना प्रभारी रेंगाखार निरीक्षक जे. एल. सांडिल्य के नेतृत्व में पीड़िता के कथानुसार आरोपी संजय कोसरिया का पता तलास किया गया थाना रेंगाखर एवम् भोरमदेव स्टाप द्वारा सयुक्त अभियान चलाकर आरोपी संजय कोसारिया पिता विदेशी कोसारिया उम्र 30 साल सकीं चौरा भोरमदेव को उसके गृह ग्राम चौरा से दिनांक 24.,04.2024 को गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड पर माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक शांता लकड़ा, सउनी हरेंद्र मेश्राम, सउनी तेजलाल निषाद, कोमल मेरावी, आर. नेम. सिंह धुर्वे.सूरज कर,बलदेव मेरावी महिला आर.620 सुनीता परते का विशेष योगदान रहा है।।
पोस्टेड : उमेश कुमार