भारत इलेक्ट्रोरेक्टर कमीशन के सोलोनेट 2024 इंडिपेंडेंट में, सोलोमन तरीक़े से इलेक्ट्रोरेक्टर्स के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। आज शाम 06 बजे लालची शोर-गुल थम गया।। इस बात पर ध्यान देते हुए सभी दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है।
मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व किसी भी मतदान केंद्र के 200 मीटर रैली में प्रचार-प्रसार, राजनीतिक दल का प्रवेश निषेध रहेगा। निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रधान, अधिकृत अधिकारी, पुलिस अधिकारी को मतदान केंद्र के 100 मीटर के मोबाइल में फोन, संबंधित आदि की अनुमति नहीं होगी। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 134 बी के अनुसार किसी भी व्यक्ति द्वारा मतदान केंद्र के आसपास हथियार धारण नहीं किया जाएगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए बेंचमार्क से पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए हैं।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जनमेजय महोबे ने बताया कि एक पुतली द्वारा अधिकतर 03 वाहन प्रयोग में लाए जा सकते हैं। जिसमें 01 वाहन उद्योग के लिए 01 वाहन उद्योग के लिए एवं 01 वाहन उद्योग के कार्यकर्ता बने रहें। एक वाहन में अधिकतम 05 व्यक्ति की ही (वाहन चालक सहित) मूल होगी। यदि संयुक्त उद्यम क्षेत्र में उपस्थिति नहीं है तो, व्यावसायिक वाहनों का अन्य व्यक्ति उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। अन्य नेताओं को किसी भी प्रकार के वाहनों का किराया नहीं मिलेगा। निजी वाहनों का उपयोग केवल वाहन मालिकों द्वारा किया जाएगा, वाहन चालकों द्वारा उपयोग नहीं किया जाएगा। फ़्लोरिडा को वापस लाने या ले जाने के लिए निजी वाहनों का किराया नहीं होगा। निजी वाहन का उपयोग वाहन मालिक के द्वारा स्वयं या परिवार को मतदान ले जाने की मात्रा नहीं होगी, लेकिन 200 मीटर के परिक्षण में ले जाने की मात्रा नहीं होगी। मतदान के अंतिम 48 घंटे के दौरान शराब की दुकान खराब शौचालय।
जारी आदेश में बताया गया है कि अस्पताल वाहन, एम्बुलेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स वाहन, पानी इंजेक्शन आवश्यक विद्युत सेवा, पुलिस वाहन एवं इलेक्ट्रॉनिक्स कार्य जैसी आवश्यक सेवाएं संबंधित अधिकारी को ही मिलेंगी। सार्वजनिक वाहन का उपयोग बीमार एवं अनैतिक व्यक्ति द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए किया जा सकता है। सरकारी अधिकारी द्वारा उपयोग के लिए जा रहे वाहन केवल उद्योग स्थल जाने के लिए। मतदान केंद्र के 100 मीटर के प्रचार प्रसार में किसी भी प्रकार का पोस्टर/बैनर नहीं होगा। फ़्लोरिडा के सहयोग के लिए बोटलो को मतदान केन्द्र के बाहर स्थापित किया गया।
वोटिंग केंद्र में मोबाइल फोन, सेल फोन और किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। मतदान केंद्र या उसके 100 मीटर के भीतर टोपी, शॉल, बाजा, प्रतीक आदि की मात्रा नहीं होगी, जिस पर राजनीतिक दल, लालची या राजनीतिक नेताओं के नाम और उनके नारे, प्रतीक या उनके सचित्र प्रतिनिधित्व हो, जो किसी भी चुनाव के लिए हों प्रचार के लिए उन्हें समान हो सकता है, मात्रा नहीं दी जाएगी