जिले में ध्वनि प्रदूषण और आमजन की असुविधा को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी डीजे संचालकों और संबंधित समितियों के साथ बैठक कर स्पष्ट निर्देश और कड़ाई से चेतावनी दी गई थी कि रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का तेज डीजे नहीं बजाया जाएगा तथा माननीय न्यायालय के आदेशों का पालन अनिवार्य है।
इसके बाद थाना कवर्धा पुलिस ने दिनांक 18 अक्टूबर और 24 अक्टूबर 2025 को अलग-अलग मामलों में 2 डीजे धुमाल संचालकों के डीजे साउंड सिस्टम और वाहनों को जप्त कर न्यायालय में पेश किया, जहां एक मामले में डीजे सिस्टम को राजसात करने और वाहन स्वामी पर जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए, तथा दूसरे में सुनवाई जारी है।
दिनांक 25 अक्टूबर 2025 को जिले में आयोजित माता लक्ष्मी की प्रतिमा के विर्सजन के दौरान सभी समितियों और आयोजकों के माध्यम से स्पष्ट अपील की गई थी कि रात 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजाए जाएँ। इसके बावजूद, गुप्ता पार, कवर्धा में भोले भंडारी डीजे संचालक — अनिकेत धुर्वे ने रात 11.30 बजे तक तेज ध्वनि में डीजे धूमाल बजाकर आमजन की शांति भंग की। तेज ध्वनि के कारण आसपास के निवासियों को नींद बाधित होना, मानसिक तनाव और दैनिक कार्यों में कठिनाई का सामना करना पड़ा। जिसकी शिकायत कबीरधाम पुलिस को मिली।
सूचना मिलने पर थाना कवर्धा की टीम ने तुरंत कार्रवाई करते धुमाल को साउंड सिस्टम और वाहन को जप्त किया। डीजे धुमाल को राजसात करने और अर्थदंड के लिए इष्टगशा माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।
Tags
डीजे जप्त##कवर्धा