कवर्धा ( उमेश कुमार ) : कलेक्टर जनमेजय महोबे के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी वाई डी साहू ने विकासखंड बोड़ला के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला महाराजपुरडीह के सहायक शिक्षक एल.बी. फत्ते सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन की यह कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है।
जारी आदेश में बताया गया है कि सहायक शिक्षक एल.बी. फत्ते सिंह धुर्वे ने 6 अक्टूबर 2023 से 04 अप्रैल 2024 तक मेडिकल अनफिट एंड फिट प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है और 04 जुलाई 2024 से 10 जुलाई 2024 तक बिना सूचना के छुट्टी दे रहे हैं।
इसके बाद 11 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजकर 45 मिनट पर मद्यपान की स्थिति में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त हुई है। सहायक शिक्षक एल.बी. फत्ते सिंह धुर्वे का यह अधिनियम सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरीत है। आधार छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1966 के भाग 04 के नियम 09 में प्रदत्त शक्ति को प्रयोग में लाते हुए सहायक शिक्षक एल.बी. फत्ते सिंह धुर्वे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उच्चतम मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, पण्डरिया नियत किया गया है तथा निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
पोस्टेड : उमेश कुमार
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